गृह मंत्रालय का आदेश- शराब की दुकान-शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, इन दुकानों को खोलने की इजाजत
आवाम ए अजीज हिंदी साप्ताहिक
खास 
बातें
- गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों (Essential Goods) की बिक्री की अनमुति होगी.
- शराब की दुकानें पहले ही तरह की रहेंगी बंद
- शॉपिंग मॉल पर भी लटका रहेगा अभी ताला
- हॉटस्पॉट इलाकों को रियायत नहीं
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों (Essential Goods) की बिक्री की अनमुति होगी. इसके अलावा, कोरोनावायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी. मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने पर रोक जारी रहेगीइससे पहले, शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों का ध्यान रखते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजिकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी थी. साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. साथ ही MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा
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