गृह मंत्रालय का आदेश- शराब की दुकान-शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, इन दुकानों को खोलने की इजाजत

आवाम ए अजीज हिंदी साप्ताहिक


खास बातें



  • गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों (Essential Goods) की बिक्री की अनमुति होगी.



  • शराब की दुकानें पहले ही तरह की रहेंगी बंद

  • शॉपिंग मॉल पर भी लटका रहेगा अभी ताला

  • हॉटस्पॉट इलाकों को रियायत नहीं




नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान दुकानें खोलने की इजाजत दी है. इसे लेकर, गृह मंत्रालय ने शनिवार को  स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किन दुकानों पर बंदी जारी रहेगी और किन्हें खोला जा सकेगा. मंत्रालय ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में, शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी. वहीं, शहरों क्षेत्रों में सभी स्टैंडलोन (अकेली) दुकानों , पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है. आदेश में कहा गया है कि बाजार में स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग माल को खोलने की इजाजत नहीं है. 

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों (Essential Goods) की बिक्री की अनमुति होगी. इसके अलावा, कोरोनावायरस के प्रबंधन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के तहत शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी. मंत्रालय ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि ग्रामीण और शहरों क्षेत्रों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने पर रोक जारी रहेगीइससे पहले, शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों का ध्यान रखते हुए 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजिकृत दुकानों को 50 फीसदी कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी थी. साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों का पालन करना होगा. साथ ही MHA की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा





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