मस्जिद से अजान पर रोक के खिलाफ सांसद अफजाल अंसारी का पत्र ,हाईकोर्ट में बतौर याचिका रजिस्टर
आवाम ए अजीज हिंदी साप्ताहिक
प्रयागराज 29 अप्रैल । मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ गाजीपुर के सांसद अफजाल के पत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका के रूप में सुनवाई के लिए रजिस्टर कर लिया है । 30 अप्रैल को चीफ जस्टिस की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी । सांसद अंसारी ने लाउडस्पीकर से मस्जिदों में अजान पर रोक लगाने के डीएम गाजीपुर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है । कहा गया है कि डीएम का आदेश मौलिक अधिकारों का हनन है । सांसद ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी से देश की जनता परेशान है । गाजीपुर जिला का प्रत्येक नागरिक लाकडाउन का पालन कर रहा है। लोग यहाँ अपने अपने घरों में नमाज पढ रहे हैं । परन्तु डीएम ने अपने मौखिक निर्देश से जिला में अजान पर रोक लगा दी है । जो गलत है। पत्र का संज्ञान लेकर हाईकोर्ट से उचित कार्रवाई करने व न्याय की मांग की गयी है ।
वही डीएम गाजीपुर सांसद के पत्र को बेबुनियाद बता रहे हैं । जिला अधिकारी का कहना है कि विगत मार्च माह से ही केन्द्र सरकार व प्रदेश की सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत किसी भी प्रकार के सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम पर रोक लगी हुई है । यह रोक रामनवमी, अम्बेडकर जयन्ती, ईस्टर व नमाज आदि सारे कार्यक्रम पर लगा हुआ है ।
चूंकि गाजीपुर जिला में भी कुछ कोरोना के केस मिले थे, इस कारण कहीं पर भी भीड़ न हो इस नाते कार्यक्रमो पर रोक लगी हुई है। जिले में कहीं भी कोई सामूहिक आयोजन नहीं हो रहा है। बृहस्पतिवारए 30 अप्रैल को चीफ जस्टिस की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी ।
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