लॉकडाउन 4.0 में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने को मिलेगी मंजूरी, दर्शकों को आने की नहीं होगी अनुमति
आवाम ए अजीज हिंदी साप्ताहिक
नई दिल्ली केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन-4 को 18 मई से दो और हफ्तों के लिए 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही सीमित वायरस संक्रमण वाले क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कुछ ढील भी दी हैं। इसके साथ ही दिल्ली सहित देशभर में स्टेडियमों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों को मैचों की मेजबानी करने के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उनमें दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लॉकडाउन 4.0 के लिए नए दिशानिर्देश और नियम बनाए हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि स्टेडियम को किसी भी दर्शक के बिना खोलने की अनुमति दी जाएगी। गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्टेडियमों और खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को उनमें आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
माना जा रहा है कि नए नियम देश के सभी खेलों के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण खेलों से संबंधित सभी टूर्नामेंट और कार्यक्रम या तो रद्द कर दिए गए हैं या स्थगित कर दिए गए हैं।
एमएचए द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का अर्थ यह भी है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) अब इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के बारे में सोचना शुरू कर सकता है जिसे लॉकडाउन के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
सरकार ने लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन-4 को 18 मई से दो और हफ्तों के लिए 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही सीमित वायरस संक्रमण वाले क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कुछ ढील भी दी हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के एक आदेश में कहा गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 मई अंत तक जारी रहेगा। पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु अपने राज्यों के लिए इस तरह की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। इस बात पर विचार करते हुए कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए देश में कुछ और समय के लिए लॉकडाउन लागू किए जाने की जरूरत है, एनडीएमए ने मंत्रालयों, भारत सरकार के विभागों और राज्यों को 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखने के आदेश दिए हैं। एनडीएमए ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे आवश्यकतानुसार, आर्थिक गतिविधियों को खोलने और साथ ही घातक वायरस के प्रसार को रोकने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों में बदलावों को जारी करें।
यह आदेश ऐसे समय आया है, जब रविवार मध्यरात्रि को लॉकडाउन 3.0 समाप्त होने वाला है और पूरे देश में गैर कंटेनमेंट जोन में ढील दी जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद उन्होंने 24 मार्च को अपने संबोधन में कहा कि देश में 25 मार्च से 21 दिन के लिए लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। पहला चरण 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे बढ़ाकर पहले तीन मई और फिर 17 मई कर दिया। आज के एनडीएमए के आदेश के साथ सोमवार से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा।
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